Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024 को लेकर इस आर्टिकल से हम बात करने वाले हैं, बिहार सरकार के द्वारा किसानों के कल्याण के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत की गई है.
बिहार राज्य के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बिहार कृषि सहायता योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत, यदि किसानों की फसलें प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, बर्फबारी या ओलावृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। यदि फसल की वास्तविक उपज दर थ्रेशहोल्ड उपज दर से 20% तक कम है, तो किसानों को प्रति हेक्टेयर 7,500 रुपये की सहायता दी जाएगी।
यह राशि अधिकतम दो हेक्टेयर तक दी जाएगी, यानी कुल मिलाकर 15,000 रुपये तक। यदि फसल की वास्तविक उपज दर थ्रेशहोल्ड उपज दर से 20% से अधिक कम होती है, तो किसानों को प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। यह राशि भी अधिकतम दो हेक्टेयर तक यानी 20,000 रुपये तक सीमित होगी। यह सहायता हर साल सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इस साल भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक किसान आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024 से संबंधित सभी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, योग्य फसलों की सूची, आवेदन की अंतिम तिथि, पात्रता मानदंड और हेल्पलाइन नंबर आदि इस लेख में विस्तार से दी गई है। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को अंत तक पढ़ें।
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Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024
प्रिय किसान साथियों, अगर आप बिहार में खेती करते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन योजना की जानकारी लेकर आए हैं। यह योजना “बिहार राज्य फसल सहायता योजना” के नाम से जानी जाती है, जिसे बिहार के सहकारिता विभाग द्वारा चलाया जाता है। इस योजना के तहत, खरीफ फसलों के लिए किसानों को 20,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस लेख में विस्तार से जानकारी दी गई है। कृपया इसे ध्यान से पढ़ें।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना एक सरकारी पहल है जो बिहार राज्य के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, बर्फबारी और ओलावृष्टि के कारण फसलों के नुकसान पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनके फसल नुकसान के कारण हुए आर्थिक बोझ को कम करना है।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024 Overview
योजना का नाम | बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2024 |
लाभार्थी | बिहार राज्य के छोटे और सीमांत किसान |
लक्ष्य | फसल की क्षति से राहत प्रदान करना |
कवरेज | सभी प्रमुख फसलों की क्षति, जैसे – धान, गेहूं, मक्का |
सहायता राशि | फसल की क्षति के अनुसार, निर्धारित मानकों के आधार पर |
पात्रता मानदंड | – बिहार का निवासी होना – कृषि योग्य भूमि का मालिक होना – योजना के तहत पंजीकृत होना |
आवेदन की प्रक्रिया | – ऑनलाइन या जिला कृषि कार्यालय में आवेदन – आवश्यक दस्तावेज के साथ फॉर्म भरना |
दस्तावेज़ आवश्यक | – पहचान पत्र – भूमि के कागजात – फसल का विवरण |
समयसीमा | आवेदन की तारीख से 30 दिन के भीतर सहायता मिलती है |
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024 (Kharif Season)
बिहार राज्य में कृषि से जुड़े किसानों के लिए Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024 के खरीफ सीजन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विभिन्न फसलों के लिए किसानों को सहायता प्रदान करने वाली यह योजना, नुकसान की भरपाई और कृषि उत्पादकता को बनाए रखने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। यदि आप एक किसान हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको जल्द से जल्द आवेदन करना होगा। आवेदन की समय-सीमा और अन्य महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी नीचे दी गई है।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024 की आच्छादित फसलों की सूची:
- अगहनी धान: राज्य के सभी 38 जिलों के 534 अंचलों में फैली सभी पंचायतों में।
- भदई मकई: सभी 38 जिलों के 534 अंचलों की सभी पंचायतों में।
- भदई सोयाबीन: केवल 3 जिलों (बेगूसराय, समस्तीपुर और खगड़िया) में।
- अगहनी आलू: 12 जिलों (पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बांका, कटिहार, गया, भागलपुर, सुपौल, भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, पटना और सिवान) में।
- अगहनी बैंगन: 12 जिलों (समस्तीपुर, वैशाली, गया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, बेगूसराय, पटना, और बांका) में।
- अगहनी टमाटर: 5 जिलों (समस्तीपुर, गया, भोजपुर, वैशाली, और पटना) में।
- अगहनी गोभी: 12 जिलों (समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, बांका, किशनगंज, पूर्णिया, और बेगूसराय) में।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024 की महत्वपूर्ण तिथियाँ
- ऑनलाइन आवेदन शुरू: प्रारंभ हो चुका है।
- अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर 2024
- फसल कटनी प्रयोग और परिणाम की प्रविष्टि: 15 फरवरी 2025 तक।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने की अंतिम तिथि: 15 मार्च 2025
- सहायता राशि का वितरण: मार्च/अप्रैल 2025
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024 के तहत मिलने वाली सहायता
- यदि किसी फसल की वास्तविक उपज दर थ्रेशहोल्ड उपज दर से 20% तक कम है, तो प्रति हेक्टेयर 7,500 रुपये की सहायता राशि (अधिकतम 2 हेक्टेयर तक) दी जाएगी। इस तरह, कुल 15,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।
- यदि फसल की वास्तविक उपज दर 20% से ज्यादा कम होती है, तो प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये (अधिकतम 2 हेक्टेयर तक) की सहायता राशि दी जाएगी। यानी अधिकतम 20,000 रुपये तक की आर्थिक मदद मिलेगी।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024 के पात्रता मानदंड
- रैयत किसान: जो अपनी रैयती भूमि पर खेती करते हैं।
- गैर-रैयत किसान: जो किसी और की भूमि पर खेती करते हैं।
- रैयत और गैर-रैयत किसान: जो अपनी और दूसरों की भूमि पर खेती करते हैं।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024 के आवश्यक दस्तावेज़
- रैयत किसान: भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद, स्व-घोषणा पत्र।
- गैर-रैयत किसान: स्व-घोषणा पत्र (वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा हस्ताक्षरित)।
- रैयत एवं गैर-रैयत दोनों: भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद, स्व-घोषणा पत्र।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024 के आवेदन करने के तरीके
- ऑनलाइन पोर्टल : सहकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से।
- ई-सहकारी मोबाइल ऐप: जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
- कॉल सेंटर: सहायता के लिए 18001800110 पर कॉल कर सकते हैं।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024 का उद्देश्य किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे भविष्य में भी कृषि में रुचि बनाए रखें और आर्थिक तंगी से बच सकें।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024 : लाभ एवं विशेषताएँ
- इस योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से फसल नुकसान की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- यदि फसल की वास्तविक उपज दर, थ्रेशहोल्ड उपज दर से 20% तक कम होती है, तो प्रति हेक्टेयर ₹7,500 की दर से अधिकतम ₹15,000 तक की सहायता दी जाती है।
- 20% से अधिक नुकसान की स्थिति में प्रति हेक्टेयर ₹10,000 की दर से अधिकतम ₹20,000 तक सहायता मिलती है।
- यह योजना किसानों को फसल नुकसान के बाद आर्थिक संकट से बचाने में मदद करती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर रहती है।
- इस योजना के अंतर्गत रैयत (भूमि मालिक) और गैर-रैयत (भूमि किराए पर लेकर खेती करने वाले) दोनों प्रकार के किसानों को लाभ मिलता है। इससे सभी किसान वर्गों को बराबरी से मदद मिलती है।
- इस योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है और पारदर्शिता बनी रहती है।
- इस योजना में धान, मकई, सोयाबीन, आलू, बैंगन, टमाटर, गोभी जैसी प्रमुख फसलों को शामिल किया गया है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलों का व्यापक कवरेज हो सके।
- किसान विभागीय पोर्टल, ई-सहकारी ऐप, या कॉल सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे आवेदन प्रक्रिया आसान और सुविधाजनक हो जाती है।
- इस योजना के तहत सहायता राशि मार्च-अप्रैल 2025 तक भुगतान की जाएगी, जिससे किसान समय पर आर्थिक मदद पा सकें और अगली फसल की तैयारी कर सकें।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को अपने भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, राजस्व रसीद, और स्व-घोषणा पत्र की आवश्यकता होती है। गैर-रैयत किसानों के लिए वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा हस्ताक्षरित स्व-घोषणा पत्र की भी व्यवस्था है, जिससे पात्रता साबित की जा सके।
- इस योजना का लाभ बिहार के सभी 38 जिलों के 534 अंचलों में लागू किया गया है, जिससे राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों के किसान लाभान्वित हो सकते हैं।
- यह योजना बिहार के किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है, जिससे वे फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक संकट से बच सकते हैं और कृषि में निरंतरता बनाए रख सकते हैं।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana Online Apply कैसे करें
दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इसके बारे में सोच रहे हो तो नीचे दिए गए बताएंगे बातों को फॉलो करें:
- दोस्तों सबसे पहले आपको Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana के ऑफिशल वेबसाइट में जाना होगा.
- नीचे दिए गए कुछ इस प्रकार से आपको इसका होम पेज देखने को मिलेगा.
- होम पेज पर ध्यान से देखोगे तो कृषि विभाग में किसान निबंधन के लिए यहाँ क्लिक करें ! का ऑप्शन दिखेगा जिसको आपको क्लिक करना होगा.
- जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने इसका एक नया पेज खुल जाएगा नीचे दिए गए कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा.
- फिर आपके सामने 3 डॉट देखने को मिलेगा नीचे दिए गए कुछ इस प्रकार से जिस पर आपको क्लिक करना होगा. जैसे ही क्लिक करते हो तो वहां पर कुछ नीचे दिए गए इस प्रकार से ऑप्शन दिखेगा.
- जहां पर ऑनलाइन सेवाए होगा वहां आपको क्लिक करना होगा.
- दोस्तों जैसे ही ऑनलाइन सेवाएं के ऑप्शन पर क्लिक करते हो नीचे दिए गए कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा.
- वहीं पर आपको आवेदन का भी लिंक दिखेगा जहां आपको क्लिक करना होगा जैसे ही क्लिक करते हो तो एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर इस योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो.
- इसी प्रकार से घर बैठे आसानी से आप ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हो.
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FAQs
बिहार राज्य फसल सहायता योजना क्या है?
यह योजना बिहार सरकार द्वारा किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से फसल बर्बादी पर मुआवजा मिलता है।
कौन-कौन से किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
- रैयत किसान: जो अपनी जमीन पर खेती करते हैं।
- गैर-रैयत किसान: जो किसी और की जमीन पर खेती करते हैं।
- रैयत और गैर-रैयत दोनों: जो अपनी जमीन और किराए की जमीन, दोनों पर खेती करते हैं।
किन फसलों पर इस योजना का लाभ मिलेगा? इस योजना के तहत प्रमुख फसलें जैसे:
- धान, मकई, सोयाबीन, आलू, बैंगन, टमाटर, और गोभी को शामिल किया गया है। इन फसलों के लिए जिलेवार लाभ दिया जाता है।
इस योजना में कितना मुआवजा मिलता है?
- 20% तक उपज दर में कमी पर: प्रति हेक्टेयर ₹7,500 (अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ₹15,000)।
- 20% से ज्यादा उपज दर में कमी पर: प्रति हेक्टेयर ₹10,000 (अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ₹20,000)।
इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
किसान तीन माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं:
- सहकारिता विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन।
- ई-सहकारी मोबाइल ऐप (Google Play Store से डाउनलोड करके)।
- कॉल सेंटर (टोल फ्री नंबर: 18001800110) के माध्यम से।
- आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है? आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 है।
इस योजना के लिए किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता है?
- रैयत किसान: भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र/राजस्व रसीद, स्व-घोषणा पत्र।
- गैर-रैयत किसान: वार्ड सदस्य/किसान सलाहकार द्वारा हस्ताक्षरित स्व-घोषणा पत्र।
- दोनों श्रेणियों के लिए अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र और राजस्व रसीद की आवश्यकता होती है।
सहायता राशि कब प्राप्त होगी?
सहायता राशि का वितरण मार्च-अप्रैल 2025 के दौरान किया जाएगा।
इस योजना के लिए कौन से जिले शामिल हैं?
बिहार के सभी 38 जिले इस योजना के अंतर्गत आते हैं। फसलों के आधार पर जिलों का वर्गीकरण किया गया है।
फसल नुकसान की गणना कैसे की जाती है?
फसल कटनी प्रयोग और उसकी रिपोर्ट के आधार पर फसल नुकसान की गणना की जाती है। वास्तविक उपज दर और थ्रेशहोल्ड उपज दर की तुलना करके यह निर्णय लिया जाता है कि किसान कितनी सहायता के पात्र होंगे।
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